निर्दलीय पार्षद कीर्ति शर्मा पर लगा शासकीय भूमि पर कब्जा का आरोप।

बिलाईगढ़– प्राप्त जानकारी अनुसार सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त शिकायत अनुसार नगर पंचायत बिलाईगढ़ क्षेत्रांतर्गत वार्ड क. 07 में शासकीय भूमि भूखण्ड क. 571 पर अवैध कब्जा करने वाले निर्दलीय पार्षद कीर्ति शर्मा को नगर पंचायत द्वारा कब्जा छोड़ने का नोटिस दिया गया है। वही आपको बता दे कि 03 दिनों में कब्जा नही छोड़ने पर प्रशासन द्वारा कब्जा हटाने की कानूनी कार्यवाही करने की नोटिस भेजा गया है। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही कब्जाधारियों की होगी। वही नगर पंचायत नोटिस में कहा गया है की 686/1 आपके परिवार की सामुहिक भूमि हैं जिसका रकबा 0.0890 हे. हैं जबकी आपके परिवार द्वारा कब्जा 02 हेक्टेयर हैं।
आपको बता दे कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत किसी पार्षद का शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करना लोकहित, शासनहित, नगरहित में नही हैं एवं धारा 41 के तहत पार्षद को हटाये जाने का पर्याप्त आधार भी हैं। इस संबंध में आप अपना अभ्यावेदन 03 दिवस के भीतर साक्ष्यमय प्रस्तुती करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको अपने पक्ष में अभ्यावेदन प्रस्तुत नही करना, नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न सूसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जावेगी।