सचिव की मनमानी चरम पर, जनसूचना अधिकार अधिनयम को बनाया मजाक , प्रथम अपीली अधिकारी के निर्देश के बाद भी नहीं दी आवेदक को जानकारी। आवेदक पहुंचा राज्य सूचना आयोग…

बिलाईगढ़- इन दिनों जनसूचना अधिकारी अधिनियम की खुले आम अवहेलना करना पंचायतों सहित सरकारी दफ्तरों में आम बात सी हो गई है। और लोगों को जानकारी के अभाव में जनसूचना अधिकारी अधिनियम के तहत अधिकारियों की मनमानी की वजह से जानकारी नहीं मिल पाता है।
ताजा मामला जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत जोरा से प्रकाश में आया है कि आवेदक अजय टंडन को लगातार पंचायत सचिव गुमराह कर रहा है। और जनसूचना अधिकारी के तहत मांगी गई गई जानकारी नहीं दे रहे है । प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय कुमार टंडन ने सरपंच सचिव के द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी जन सुचना अधिकार अधिनयम के तहत जानकारी मांगी थी ।
इन चरणों में मांगी गई थी जानकारी_
(1) दिनांक 01/07/2024 को ग्राम पंचायत सचिव के समक्ष दो आवेदन दिए थे। जिसमें वर्ष 2023-2024 में प्राप्त 15वें वित्त की कुल कितने राशि प्राप्त हुआ था और कहा कहां खर्च हुआ उसका आय व्यय की सत्यापित कापी चाही गई थी । साथ ही एक पत्र में ग्राम पंचायत जोरा के आश्रित ग्राम ओटगन में वर्ष 2018 से आवेदन दिनांक तक मछली पालन के लिए किन- से किन व्यक्तियों को लीज में दिया गया उसका नाम एवं भुगतान एवं आय – व्यय की सत्यापित कापी चाही गई थी।
(2) दिनांक 21/06/2024 को जनसूचना अधिकारी अधिनियम के तहत जानकारी सचिव के समक्ष आवेदन कर वर्ष 2018 से आवेदन दिनांक तक गौठान निर्माण हेतु स्वीकृत राशि एवं निर्माण कार्य में लगाए गए मजदूरों का नाम एवं उनके द्वारा किए गए कार्य दिवस तथा भुगतान की मजदूरी की कुल राशि की जानकारी की सत्यापित कापी चाही गई थी। वही दिनांक 21/06/2024 को ही एक और आवेदन दिए थे जिसमें जनसूचना अधिकारी अधिनियम के तहत मूलभूत के तहत पंचायत को आवेदन आवेदन दिनांक तक कुल कितने राशि प्राप्त हुई थी और उसका आय व्यय की सत्यापित कापी चाही गई थी।
उपरोक्त आवेदनों की जानकारी पंचायत की ओर से नहीं मिलने पर आवेदन अजय टंडन ने प्रथम अपील दिनांक 14/8/2024 को जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में 01/07/2024 के दो आवेदन के लिए की और प्रथम अपीली 23/07/2024 को 21/06/2024 के दो आवेदन के लिए किया गया। जिस पर जनसूचना अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ ने 13/09/2024 को सुनवाई की उसमें आवेदक अजय टंडन उपस्थित हुए लेकिन जानकारी नहीं दी गई। फिर आवेदक अजय कुमार टंडन ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दिनांक 25/909/2024 को किया है ।
आवेदन अजय कुमार टंडन ने बताए कि राज्य सूचना आयोग में आदेवन करने के पश्चात जनपद पंचायत की ओर से दिनांक 13/09/2024को जारी एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें पंचायत सचिव को जानकारी देने की निर्देश था ।
लेकिन आज तक पंचायत सचिव ने जानकारी नहीं दी है। और खुले आम जनसूचना अधिकारी अधिनियम का मजा बना रखे है । ऐसे अधिकारियों के। ऊपर आयोग को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की जरूरी है। सचिव और सरपंच की ओर से सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में भेजे गए विकास की राशि का बंदरबाट करना साफ प्रतीत हो रहा है। अगर बंदरबाट नहीं किए होते तो जनसूचना अधिकारी अधिनियम के तहत जानकारी दे दिए होते। आगे अजय टंडन ने कहा कि राज्य सूचना आयोग पर उन्हें भरोसा है । निश्चित ही लापरवाह सचिव पर कार्यवाही करते हुए उनको जानकारी मिलेगा।