क्राइम

220 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त

बिलाईगढ़ – आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर श्री विजय सेन शर्मा एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति सोनल नेताम जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 17/07/2024 को

आबकारी विभाग को सूचना मिली की ग्राम रनकोट चौकी बेलाडुला में गांव के बाहर जंगल में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है एवम यहां से मदिरा को आसपास के गावो में विक्रय किया जाता है l सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ ग्राम पहुंचे वहा पर गांव के बाहर जंगल में महुआ शराब बनाने के लिए कुल 02जगहों पर टीम के साथ पहुंचकर कार्यवाही की गई इन शराब बनाने के ठिकानों में चढ़ी हुई 03 भट्टी तथा मदिरा बनाने हेतु समान ,बर्तन आदि मिले इन जगहों से 02सफेद रंग के बोरी के अंदर भरा 50-50 लीटर एवम 06 सफेद रंग के जरीकेन प्रत्येक में भरा 20- 20 लीटर कुल जब्त मात्रा 220 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त किया गया l महुआ लाहन जो की सीमेंट बोरी के अंदर पालीथीन में भर कर रखा गया था के कुल 160 नग प्रत्येक में भरा 30-30 किलोग्राम कुल मात्रा 4800 किलोग्राम को जब्त किया गयाl कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी लिया गया l एवम विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है l अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च), 34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है l उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन पाठक ,सुरक्षा गार्ड लोचन साहू तथा ड्राइवर रामदुलार पटेल का विशेष योगदान रहाl

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