छत्तीसगढ़

कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ के 200 मीटर परिसर प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने जारी किया आदेश

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – कार्यालय कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा ज्ञापन सौंपने अथवा रैली निकालने के दौरान परिसर में अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार की भीड़ से सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे शांति-भंग की संभावना बनी रहती है। इन सभी परिस्थितियों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने 02 दिसंबर 2024 से आगामी आदेश तक कार्यालय कलेक्टर सारंगढ़- बिलाईगढ़ से 200 मीटर परिसर को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया है। इस आदेश के अनुसार कार्यालय कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के 200 मीटर के परिसर में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, प्रदर्शन, सभा अथवा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर, माइक या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी संगठन या व्यक्ति शांति बनाए रखते हुए अधिकतम तीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में ज्ञापन सौंप सकेगा। यह आदेश शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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